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Traffic Rules: 1 अप्रैल से नहीं किया नियमों का पालन तो जाना पड़ सकता हैं जेल, अभी पढ़े खबर की डिटेल्स

नई दिल्ली: सरकार की ओर से ट्रैफिक नियमों में बदलाव किया गया है. यदि आप कोई गलती करते हैं, तो आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। 1 अप्रैल से अगर आप ग

Traffic Rules: 1 अप्रैल से नहीं किया नियमों का पालन तो जाना पड़ सकता हैं जेल, अभी पढ़े खबर की डिटेल्स



नई दिल्ली: सरकार की ओर से ट्रैफिक नियमों में बदलाव किया गया है. यदि आप कोई गलती करते हैं, तो आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। 1 अप्रैल से अगर आप गलत तरीके से गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाते हैं, 

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तो आपको पहली गलती पर ₹10000 का भारी जुर्माना भरना होगा। दूसरी गलती पर आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी, जबकि तीसरी गलती पर आपका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। 1 अप्रैल से इसे दिल्ली में लागू किया जाएगा।


Traffic Rule होंगे और भी कड़े:


दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने विधानसभा में कहा कि उनका विभाग 1 अप्रैल से प्रवर्तन अभियान लागू कर रहा है। ₹10000 पहली बार खतरनाक ड्राइविंग का मामला दूसरी बार दर्ज किया जाएगा और तीसरी बार उसका लाइसेंस रद्द किया जाएगा।


जल्द ही दिल्ली सरकार एक व्हाट्सएप नंबर जारी करने जा रही है जिस पर आप बाकी तुकबंदी के वीडियो साझा कर सकते हैं। आपके साक्ष्य मूल्य चालक के इस वीडियो पर सरकार कार्रवाई करेगी। 


46 प्रमुख सड़कों की पहचान की गई

पहल के तहत पहले चरण में चुने गए कुल 46 गलियारों में से 15 को ही प्रवर्तन अभियान चलाया जाएगा। इनमें अनुव्रत मार्ग टी-प्वाइंट से पुल प्रह्लादपुर टी-प्वाइंट महरौली-बदरपुर रोड खंड, आश्रम चौक से बदरपुर शामिल हैं। बॉर्डर, जनकपुरी से मधुबन चौक, 

मोती नगर से द्वारका मोड़, ब्रिटानिया चौक से धौला कुआं, कश्मीरी गेट आईएसबीटी से अप्सरा बॉर्डर, सिग्नेचर ब्रिज-भोपुरा बॉर्डर, जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन-कश्मीरी गेट आईएसबीटी और आईटीओ-अंबेडकर नगर आदि।



हाल ही में कैलाश गहलोत ने कहा था कि दिल्ली सरकार ने 31 मार्च को खत्म हो रहे ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता 31 मई 2022 तक बढ़ा दी है.


यह उन लोगों के लिए आखिरी मौका होगा जिन्होंने अभी तक अपने लर्निंग लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं कराया है। अगर आपके लाइसेंस की वैलिडिटी 31 मार्च को खत्म हो रही है तो इसे जल्द रिन्यू कराएं।

विज्ञप्ति के अनुसार अभियान के तहत लोक निर्माण विभाग को उचित स्थानों पर चेतावनी के संकेत लगाकर गलियारों को ठीक से चिन्हित कर चिन्हित करने का निर्देश दिया गया है. 


यदि कोई हल्का मोटर वाहन, जैसे कार, एक समर्पित बस लेन में पार्क किया जाता है और उसका मालिक या चालक उसे हटाने से इनकार करता है, तो वाहन को उठा लिया जाएगा और चालक पर जुर्माना लगाया जाएगा।


लेन अनुशासन लागू करने के लिए परिवहन विभाग दो पालियों में दो टीमें तैनात करेगा। टो ट्रक भी बस लेन में बाधा डालने वाले वाहनों को पकड़ने और हटाने के लिए तैनात किए जाएंगे। बयान के अनुसार, उनके द्वारा बाधित किए गए वाहनों के वीडियो या तस्वीरों को सबूत के तौर पर लिया जाएगा। (इनपुट भाषा)






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